बहू हत्या के मामले में सास और ससुर को आजीवन कारावास अर्थ दंड

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जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने बहू की हत्या के मामले में ससुर और सास को दोषी सिद्ध करते हुए कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

इसी जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र के कोटिगाव दुलारी देवी पत्नी विजय शंकर यादव ने बरसठी थाने पर 14 फरवरी वर्ष 2017 को तहरीर देकर एफ आई आर दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी पुत्री सोनी का विवाह वर्ष 2015 मई माह में दीपक कुमार यादव पुत्र सुरेश यादव के साथ किया था।

 

शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज ₹100000 नगद और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसकी लड़की सोनी को बराबर प्रताड़ित किया करते थे और मारा-पीटा करते थे। जिसकी सूचना उसकी पुत्री द्वारा बार-बार फोन से अपने मायके को देती रही। प्रार्थिनी दुलारी देवी के घरवाले और वह स्वयं लोगो के साथ जाकर बेटी के ससुराल वालों को समझाने बुझाने का काफी प्रयास करते रहे। यह सोच कर कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा यह बात अपनी बेटी को समझाते रहे।

 

लेकिन पति दीपक ससुर सुरेश सास कलावती देवी एक देवर निवासी बनकट गोपीपुर ने मिलकर 13 फरवरी 2017 को सोनी को मारपीट कर जलाकर हत्या कर दिया। दुलारी देवी की तहरीर के आधार पर धारा 498 ए 304 बी वार्ड 3 बटे 4 दहेज निवारण अधिनियम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचक द्वारा चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

मुकदमा विचाराधीन के दौरान पति और देवर का मुकदमा जूनाइल कोर्ट में चला गया। विद्वान न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के विचारों को सुनकर आरोपी ससुर सुरेश सास कलावती देवी को धारा 302 में दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड ना अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

 

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