इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल खंडपीठ ने कहा : गाय की हत्या करने वाला नर्क में जाता है

केंद्र सरकार से की उम्मीद , देश में गोहत्या पर लगे प्रतिबंध और गाय को ‘संरक्षित राष्ट्रीय पशु’ घोषित किया जाये !

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लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध के खिलाफ गायों के संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में उम्मीद और विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे ‘संरक्षित राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने के लिए उचित निर्णय लेगी। .

 

हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं और सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए और हिंदू धर्म में, विश्वास यह है कि गाय दैवीय और प्राकृतिक भलाई का प्रतिनिधि है और इसलिए इसकी रक्षा और पूजा की जानी चाहिए।

गाय को विभिन्न देवताओं से भी जोड़ा गया है, विशेष रूप से भगवान शिव  जी जिनकी सवारी नंदी, जो एक बैल है भगवान इंद्र  कामधेनु, बुद्धिमान-अनुदान देने वाली गाय से निकटता से जुड़े  भगवान कृष्ण अपनी युवावस्था में एक चरवाहा। और देवियाँ सामान्य उनमें से कई के मातृ गुणों के कारण।

 

गाय हिंदू धर्म के सभी जानवरों में सबसे पवित्र है। इसे कामधेनु, या दिव्य गाय, और सभी इच्छाओं की दाता के रूप में जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार, वह समुद्रमंथन या देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र के महान मंथन के समय दूध के सागर से निकली थी।

 

उसे सात ऋषियों के सामने पेश किया गया था, और समय के साथ ऋषि वशिष्ठ की हिरासत में आ गई। गाय पैर चार वेदों का प्रतीक हैं; उसके दूध का स्रोत चार पुरुषार्थ (या उद्देश्य, यानी धर्म या धार्मिकता, अर्थ या भौतिक धन, काम या इच्छा और मोक्ष या मोक्ष) है; उसके सींग देवताओं का प्रतीक हैं, उसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा, और उसके कंधे अग्नि या अग्नि के देवता हैं। उन्हें अन्य रूपों में भी वर्णित किया गया है: नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना। गायों की उत्पत्ति का पता लगाते हुए न्यायमूर्ति अहमद ने कहा:

 

गाय की पूजा की उत्पत्ति वैदिक काल दूसरी सहस्राब्दी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में देखी जा सकती है। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश करने वाले इंडो-यूरोपीय लोग 7 चरवाहे थे; मवेशियों का बड़ा आर्थिक महत्व था जो उनके धर्म में परिलक्षित होता था। दूध देने वाली गायों के वध पर तेजी से प्रतिबंध लगा दिया गया।

यह महान संस्कृत महाकाव्य महाभारत के कुछ हिस्सों में और मनु-स्मृति (“मनु की परंपरा”) के रूप में ज्ञात धार्मिक और नैतिक संहिता में वर्जित है, और दुग्ध गाय पहले से ही ऋग्वेद में “अविनाशी” कहा गया था। गाय को प्रदान की जाने वाली पूजा की डिग्री उपचार शुद्धि के संस्कारों में उपयोग और गाय के दूध, दही, मक्खन, मूत्र और गोबर के पांच उत्पादों पंचगव्य की तपस्या से संकेतित होती है।

 

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि:

जो कोई गायों की हत्या करता है या दूसरों को मारने की अनुमति देता है, वह उतने ही वर्षों तक नरक में सड़ता है, जितने उसके शरीर पर बाल होते हैं। इसी तरह, बैल को भगवान शिव के वाहन के रूप में दर्शाया गया है: नर मवेशियों के लिए सम्मान का प्रतीक।

 

महाभारत में, भीष्म (युद्धरत गुटों के नेताओं के दादा) मानते हैं कि गाय मनुष्य को जीवन भर के लिए दूध प्रदान करके एक सरोगेट माँ के रूप में कार्य करती है, इसलिए वह वास्तव में विश्व की माँ है। पुराणों में कहा गया है कि गायों के दान से बढ़कर कुछ भी धार्मिक नहीं है। भगवान राम को कई गायों का उपहार दिया गया था।

हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चार्जशीट के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 के तहत पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

 

प्राथमिकी के अनुसार मुखबिर ने एक व्यक्ति को बोरी लिए हुए आते देखा, पुलिस कर्मियों को देखकर उस व्यक्ति ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी लेने पर उसके बोरे में गोवंश का गोमांस मिला। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जहूर बताया, उसने बताया कि वह प्रार्थी के साथ गोकशी में शामिल है और वह उसी को बेचने के लिए लखनऊ जा रहा था.

 

आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि पशु चिकित्सक से कोई रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट नहीं है कि क्या जब्त मांस गाय की संतान का है और किसी रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अभाव में, जांच अधिकारी ने आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान लिया है। नियमित तरीके से संज्ञान लिया और आवेदक को मुकदमे काtc सामना करने के लिए बुलाया।

 

पक्षकारों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने और आरोप पत्र के साथ-साथ संज्ञान आदेश और प्राथमिकी पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनता है इसलिए आवेदकों ने याचिका को इस अपेक्षा के साथ खारिज कर दिया कि:

 

यह न्यायालय भी आशा और विश्वास करता है कि केंद्र सरकार देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और उसे ‘संरक्षित राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है।

 

केस टाइटल:- मोहम्मद अब्दुल खालिद वनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य Application U/S 482 No 1743/2021

A482(A)_1743_2021

 

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