निकाय चुनाव में आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी विधिक कार्यवाई – अनुज कुमार झा डीएम

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जौनपुर। निकाय चुनाव के बाबत जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 17 अप्रैल तक चलता रहेगा। प्रत्येक कार्य दिवसों में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराए जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आयोग द्वारा जारी

 

अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा कर सकेंगे। कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। लेकिन, जमानत राशि एक बार ही जमा करनी है। प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक, निर्वाचक अभिकर्ता, एक सहयोगी समेत तीन लोगों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी गई है। नामांकन पत्र में दर्ज ब्योरा रोजाना देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में कुल 208 वार्ड है जिसमें नगर पालिका परिषद में 89 और नगर पंचायतो में 119 वार्ड है। मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए पूरे जिले में 154 मतदान केन्द्र और 488 मतदान स्थल बनाये गये है। पूरे जिले को 19 जोन और 40 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए 39 आर ओ और 48 ए आर ओ तथा 23 प्रभारी अधिकारी और 45 सहायक प्रभारी अधिकारी बनाये गये है। जिले में 44 मतदान केन्द्र संवेदनशील घोषित किए जा चुके है। 34 अति संवेदनशील है। जिले की सभी नगर पालिकाओ और नगर पंचायतो में 438837 मतदाता है जिसमें 233153 मतदाता पुरूष और 205684 मतदाता महिलाएं है। विगत चुनाव की अपेक्षा वर्तमान निकाय चुनाव में मतदाताओ की संख्या 129778 बढ़ी हुई है। मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए 2540 मतदान कर्मी लगाये गये है।इसी तरह मतगणना के लिए 1040 कार्मिक लगाये गये है।

 

जिलाघिकारी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के समय आयोग की गाइड लाइन के अनुसार नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को रोका जाएगा। नामांकन स्थल पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इसके उचित इंतजाम किए गये है। सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किये है।

 

डीएम ने साफ किया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर कोई भी प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होने कहा कि प्रत्येक निकाय के लिए 3 उड़न दस्ता और 03 निगरानी टीम लगायी गयी है। जो 24 घन्टे क्रियाशील रह कर कार्रवाई करेगी।

नामांकन पत्र लेने के नियम की जानकारी डीएम ने दिया जो इस प्रकार है।
निर्धारित शुल्क जमा कराएं
जमानत राशि की तीन प्रतियां
शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना जरूरी
जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
पंफलेट जमा करना होगा
संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाण पत्र देना होगा क्योंकि बकायेदार को चुनाव लड़ने से आयोग ने रोक रखा है।

जमानत राशि जमा करने की रसीद
आरक्षित पदों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
आपराधिक और संपत्तियों का ब्योरा नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र
कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।
नामांकन से लेकर मतदान और मत गणना तक का कार्यक्रम इस प्रकार है।
नामांकन पत्र जमा करना 11 से 17 अप्रैल (सुबह 11 से 3 बजे तक)
नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
नाम वापसी 20 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
चुनाव चिह्न आवंटन 21 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
मतदान 04 मई (सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तक)
मतगणना 13 मई (सुबह 8 से समाप्ति तक)
प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के लोंगो के साथ एडीएम वित्त, एडीएम भू राजस्व, पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सहित अन्य निर्वाचन के अधिकारी गण मौजूद रहे।

 

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