दुष्कर्म के मामले में दोषी सिद्ध करते हुए आरोपी को कठोर सजा और 25000 के अर्थ दंड से दंडित

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जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने नाबालिक लड़की को ले जाकर दुष्कर्म के मामले में दोषी सिद्ध करते हुए आरोपी को 20 साल कारावास ₹25000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

 

अभियोजन के अनुसार केराकत कोतवाली क्षेत्र की बडेवरा गांव निवासी महिला ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिक पुत्री 24 जून को साइकिल से नरहन आटा लेने चक्की पर गई हुई थी।

 

आटा लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में दिवाकर उर्फ दीना पुत्र रामलाल उर्फ राम जो उसी के गांव का है उसे जबरदस्ती उठा ले गया। इस संबंध में वदनी के तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज विवेचना उस निरीक्षक नानहू को सौप दिया था।

 

विवेचक द्वारा आरोपी के खिलाफ लड़की का अपहरण करके लें जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था । विद्वान नयायाधीश सबूत और गवाहों के बयान पर दोषी सिद्ध करते हुए आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास व₹26000 का अर्थ दंड से दंडित किया है।

 

अर्थ दंड अदा ना करने पर छ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जिला शाशकिया अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान व विशेष लोक अभियोजन राजेश उपाध्याय और कमलेश कुमार राय ने पैरवी किया था।

 

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