श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट कांड के दो आतंकी को न्यायालय ने दिया दोषी करार

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पत्रकार इशरत हुसैन

जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट कांड में दो आरोपियों को दोषी सिद्ध कर दिया है।

28 जुलाई वर्ष 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली जा रही थी।

ट्रेन जैसे ही हरपालगंज रेलवे स्टेशन पार करके हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी कि इस समय विस्फोट हो गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी लगभग पांच दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस ट्रेन विस्फोट कांड में आरोपी नफीकुल विश्वास और उसके एक साथी को न्यायालय ने दोषी सिद्ध करते हुए सजा के बिंदु पर 2 जनवरी 2024 को अदालत फैसला सुनाएगी। इस विस्फोट कांड में अदालत ने दो और आरोपी रहे रोनी उर्फ आलमगीर ओबऐदउर रहमान को पहले ही सजा दे चुकी है।

आतंकी की सजा का फैसला सुनाने के लिए न्यायालय और न्यायालय परिसर खचाखच भरा हुआ था।।

 

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