उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के ऋण गृहीताओं के लिये

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उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के ऋण गृहीताओं के लिये
एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) लागू
कासगंज: उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के ऐसे ऋण गृहीताओं, जिन्होने अब तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं किया है, को बकाया ऋण व छूट के साथ ब्याज जमा करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ ने नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) लागू की है, उक्त योजना आगामी 30 जून, 2023 तक लागू है, नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज की पर धनराशि माफ कर दी जायेगी, चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी, बकायेदारों से केवल ऋण अवधि (36/60 माह, जो भी लागू हो) का ही साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।

उक्त योजना की जानकारी देते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी अथवा सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) तथा जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगल लि0 कासगंज से सम्पर्क कर सकते हैं। अथवा अधिक जानकारी के लिए जनपद कार्यालय के दूरभाष नम्बर 7311159831, 7011975130, 8077730598 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इस योजना का लाभ दिनांक 30 जून, 2023 तक प्राप्त किया जा सकता है।

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