आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में सास ससुर पति को कारावास व जुर्माना

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जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने की मामले में पति सास ससुर को कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

अभियोजन के अनुसार मिर्जापुर जनपद के जनुवरी गांव निवासी नंदलाल उपाध्याय ने सुरेरी थाने पर तहरीर देकर एफ आई आर दर्ज कराया था कि एफ आई आर दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी पुत्री रानी की शादी वर्ष 2013 में सुनील मिश्रा के साथ किया था। पति सुनील मिश्रा ससुर बाबुलनाथ सास शांति देवी द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया करते थे।

 

16 दिसंबर वर्ष 2014 को उनके पुत्री की लाश फांसी के फंदे पर लटक की देखी गई। वादी नंदलाल उपाध्याय की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 547 बटे 14 धारा 304 बी 498a व 4 दहेज अधिनियम एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया।

विद्वान न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को धारा 306 498A व 4 अधिनियम एक्ट में दोषी सिद्ध करते हुए उन्हें धारा 306 आईपीसी में 5 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

वही धारा 498 में तो 2 वर्ष का कारावास स्वाद दो दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान नामिक अधिवक्ता विनीत कुमार शुक्ला ने पैरवी किया है।

 

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