सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट ने सुनाई 4 साल की सजा व 1 लाख का जुर्माना

0 63

गाज़ीपुर सजा का एलान होते ही पुलिस ने गाजीपुर से सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को लिया कस्टडी में,कृष्णानन्द हत्याकांड व व्यापारी नन्दकिशोर रूंगटा अपहरण केस में हुई सजा
 

वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश माफ़िया डॉन मुख़्तार अंसारी को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सज़ा व 5 लाख का आर्थिक दण्ड लगाया

 

मुलायम सरकार के दौरान गाजीपुर के मोहम्दाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की एके 47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से की गई थी नृशंश हत्या

स्व.कृष्णानन्द राय की विधवा अलका राय ने कहा यूपी से माफ़िया का शासन ख़त्म हुआ,मुझे न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा

 

♂÷कहते हैं कि काले साम्राज्य के आतंक भरे घने बादल कितने ही घनघोर क्यों न हो किन्तु वह न्याय का सूरज हमेशा के लिए नही ढक सकता।

इंसाफ़ का “भाष्कर” अपराध के कालिमा युक्त “बदली” को छलनी कर अपनी चमक बिखेरने में सफ़ल ही रहता है और यह सदा,सदैव व सर्वदा चलता ही रहता है।
आज शनिवार को उत्तरप्रदेश सरकार की जारी टॉप मोस्ट लिस्ट में माफ़िया डॉन मुख़्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपराधसिद्ध करार दिया है, जिससे उनकी गाजीपुर की लोकसभा की सदस्यता कभी भी जा सकती है।

मालूम हो कि अभी पिछले ही दिनों सूरत कोर्ट नें हेट स्पीच के मामलें में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व वायनाड सांसद राहुल गांधी को दो वर्ष की सज़ा सुनाई जिस पर लोकसभा सचिवालय नें पत्र जारी कर क़ानूनन उनकी सदस्यता रद्द कर दी है।

गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही अदालत ने उन पर 1 लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

गाज़ीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया।सजा होने के बाद उनकी सांसदी जाना तय माना जा रहा है।
पूर्व विधायक व उत्तरप्रदेश के टॉप मोस्ट माफ़िया में सरकार की लिस्ट में शामिल मुख्तार अंसारी को भी सुनाई गई है10 साल की सजा। बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था जिससे पहले ही उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है।

अदालत ने उन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई साथ ही 5 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
वहीं मुख्तार अन्सारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। गैंगस्टर के ये मामले गाजीपुर ज़िले के करंडा और मोहम्दाबाद थानों से आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। मुख्तार अंसारी की पेशी सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हुई तो गाज़ीपुर सांसद अफजाल अन्सारी कोर्ट में पेश हुए थे। मालूम हो कि पहले 15 अप्रैल को यह फैसला आना तय हुआ था।

यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का इंतेक़ाल हो चुका है।

इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था,इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।

विदित हो कि वर्ष 2005 में मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान दबंग छवि वाले तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की नृशंश हत्या गाज़ीपुर जनपद के मोहम्दाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में दिनदहाड़े एके 47 व अत्याधुनिक हथियारों से 400 राउंड गोलियों की बौछार कर छलनी कर दिया गया था। विधायक समेत कुल 7 लोग मारे गए थे। इस लोमहर्षक हत्याकांड से पूरा प्रदेश कांप उठा था।इस हत्याकांड में मुख़्तार अंसारी के खास व दुस्साहसिक शूटर मुन्ना बजरंगी जो कि जौनपुर जिले का निवासी था का भी नाम जाँच में आया था। योगी सरकारी में जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की अपराधियो द्वारा कई माह पूर्व आपसी झगड़े में हत्या कर दी गयी है और इस समय न्यायिक जाँच चल रही है।

उधर स्वर्गीय कृष्णानन्द राय की विधवा अलका राय ने कहा कि उत्तरप्रदेश में माफ़िया का शासन समाप्त हो गया है और मैं न्यायपालिका में विश्वास रखती हूँ। वहीँ दूसरी ओर डॉन मुख़्तार अंसारी से बेनामी सम्पत्ति मामलें में आयकर विभाग पूछताछ कर सकती है।

 

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट नें पिछले 10अप्रैल को ईमेल के ज़रिए जेल में बंद मुख़्तार अंसारी को नोटिस भेज कर 127 करोड़ की बेनामी सम्पत्ति का हिसाब किताब मांगा था।जिसमें गाज़ीपुर में 12 करोड़ की जायदाद और उनके क़रीबी गणेश दत्त के नाम से ख़रीदी गयी 29 लाख की प्रॉपर्टी भी शामिल है।

मुख़्तार अंसारी द्वारा अभी तक आयकर विभाग को कोई जवाब नही भेजे जाने से आयकर विभाग कोर्ट में याचिका दाख़िल कर जल्द ही पूछताछ कर सकती है।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.